सूचना का अधिकार
| जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 | ||||
| प्रारंभिक जमा | प्राप्त आवेदनों की संख्या | निपटाई गई अर्जियों की संख्या | जमा शेष | |
|---|---|---|---|---|
| RTI अनुरोध | 1 | 13 | 13 | 1 |
| पहली अपील | 0 | 1 | 1 | 0 |
| अप्रैल, 2026 से जून, 2026 | ||||
| RTI अनुरोध | 1 | 26 | 22 | 5 |
| पहली अपील | 0 | 0 | 0 | 0 |
आरटीआई अधिनियम -2005:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रख्यापन के अनुसरण में, सीसीए कार्यालय, बिहार में निम्नलिखित अवसंरचना को स्थापित किया गया है:
- इस कार्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहने वाला भारत का कोई भी नागरिक अपना आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भेज सकता है।
- वांछित सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन के साथ रु.10/- का आवेदन शुल्क संलग्न हो।
- आवेदन शुल्क रु. 10/- कार्यालय में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है:-
* कैश सेक्शन में कैश जमा किया जाना है
* डीडी/चेक एओ (कैश), सीसीए बिहार सर्कल, पटना में जारी किया जाना चाहिए
* इसमें आईपीओ
सीपीआईओ से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, यदि आवेदक प्रदान की गई या अस्वीकार की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह संचार की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित करने की आवश्यकता है।