सूचना का अधिकार

RTI अनुरोध एवं पहली अपील
जनवरी, 2026 से मार्च, 2026
प्रारंभिक जमाप्राप्त आवेदनों की संख्यानिपटाई गई अर्जियों की संख्याजमा शेष
RTI अनुरोध113131
पहली अपील0110
अप्रैल, 2026 से जून, 2026
RTI अनुरोध126225
पहली अपील0000

आरटीआई अधिनियम -2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रख्यापन के अनुसरण में, सीसीए कार्यालय, बिहार में निम्नलिखित अवसंरचना को स्थापित किया गया है:

  •   इस कार्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहने वाला भारत का कोई भी नागरिक अपना आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को भेज सकता है।
  •   वांछित सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन के साथ रु.10/- का आवेदन शुल्क संलग्न हो।
  •   आवेदन शुल्क रु. 10/- कार्यालय में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है:-

*  कैश सेक्शन में कैश जमा किया जाना है
*  डीडी/चेक एओ (कैश), सीसीए बिहार सर्कल, पटना में जारी किया जाना चाहिए
*  इसमें आईपीओ

सीपीआईओ से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, यदि आवेदक प्रदान की गई या अस्वीकार की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह संचार की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित करने की आवश्यकता है।

सीपीआईओ/  आरटीआई मामलों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी
सीपीआईओ का नाम और पता:
श्री नीलांजन सामंता, सहायक नियंत्रक संचार लेखा नियंत्रक,
दूरसंचार विभाग,
बिहार सर्किल, पटना-800001
फोन नंबर 0612-2213123
फोन नंबर 0612-2213123
ईमेल आईडी :n.samanta74@gov.in

अपीलीय प्राधिकारी का नाम  और पता :

ए. आई. हैड्री
ओ/ओ संचार लेखा नियंत्रक,
दूरसंचार विभाग,
बिहार सर्किल, पटना -800001
फोन नंबर।    0612-2223508
फ़ैक्स नहीं       0612 - 2223509
ईमेल आईडी : cca-bih[at]nic[dot]in